सीसीटीवी कैमरे से ओवरलोड गाड़ियों की निगरानी की जाएगी। विक्रमशिला पुल होकर 20 टन क्षमता से अधिक के वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। जाम से राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसे लेकर डीएम, एसएसपी और नवगछिया एसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया है।
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संयुक्त आदेश जारी किया
संयुक्त आदेश में कहा गया है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पटना द्वारा विक्रमशिला पुल पर अधिकतम 20 टन तक के वाहनों के परिचालन को उपयुक्त माना गया है। वर्तमान में फरक्का बराज प्रोजेक्ट के द्वितीय चरण के अन्तर्गत मरम्मति के चलते 20 टन से अधिक और छह चक्का से अधिक के भारी वाहनों का परिचालन विक्रमशिला पुल होकर किया जा रहा है। इससे पुल के क्षतिग्रस्त होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। भारी वाहनों के परिचालन से जाम की भीषण समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके चलते यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने में काफी परेशानी हो रही है।

सीमा क्षेत्र पर चेक पोस्ट स्थापित किया जाएगा
प्रशासन ने निर्णय लिया गया है कि विक्रमशिला पुल होकर छह चक्का से अधिक या 20 टन से अधिक क्षमता वाले भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में प्रवेश के मुख्य स्थलों मिर्जाचौकी, जगदीशपुर, रंगरा चौक और नवगछिया-खगड़िया की सीमा क्षेत्र पर चेक पोस्ट स्थापित किया जाएगा। संबंधित चेकपोस्ट पर जांच के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की प्रतिनियुक्ति के अलावा सीसीटीवी कैमरा और धर्मकांटा लगाने का निर्देश दिया गया है।
सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया
मिर्जाचौकी से गिट्टी लाने वाले छह चक्का से अधिक वाले वाहन खाली अवस्था में भी नवगछिया की तरफ से विक्रमशिला पुल होकर नहीं आएगा। नवगछिया एसपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सभी एसडीओ और संबंधित डीएसपी को मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने और सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी को सभी चेक पोस्ट पर धर्मकांटा स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
डीटीओ और खनन पदाधिकारी जांच करेंगे
डीएम प्रणव कुमार ने जिला परिवहन पदाधिकारी और खनिज विकास पदाधिकारी को संयुक्त रूप से विक्रमशिला पुल के दोनों तरफ प्रतिदिन भारी वाहनों की जांच करते हुए रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। जीरोमाइल और परबत्ता थानाध्यक्ष को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

