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अगले माह 1 अप्रैल से यदि आपको सड़कों पर दिन में बाइकों में जलती हुई हैडलाइट नजर आएं तो चौकिएगा नहीं क्योकि सरकार अब एक ऐसा नियम लागू करने जा रही है जिसके बाद दो पहिया वाहनों को दिन में हैड लाइट जलाना जरूरी हो जाएगा। सरकार के निर्देश के मुताबिक 1 अप्रेल से बेचे जाने वाले टू-व्हीलर वाहनों में ऑटोमेटिक हैडलैंप ऑन का फीचर अनिवार्य कर दिया गया है।
कहने का मतलब यह है कि 1 अप्रैल से जो भी वाहन कंपनियां नए वाहन बेचेंगी उसमें ऑटोमेटिक हैडलैंप ऑन (AHO) अनिवार्य से मान्य होगा। हालांकि आपको बता दें सरकार का यह निर्देश पुराने वाहनों पर लागू नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के इस नए फरमान के बाद दुपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों ने इसके अनुरुप गाडियां बाजार में जारी करने की तैयारियां कर ली है।
नए नियम के अनुसार अब आने वाली बाइक्स में ऑन-ऑफ के स्विच को खत्म किया जा रहा है। इन बाइक्स में गाड़ी को स्टार्ट करने के साथ लाइट ऑन हो जाएगी और इंजन के ऑफ होने पर लाइट बंद होगी। इस नए एक्सपरिमेंट के बारे में सरकार का कहना है कि कार व अन्य भारी वाहन सामने से आने वाले वाहनों को कभी-कभी ठीक से देख नही पाते हैं। इसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती है।
इन सड़क दुर्घटनाओं को लेकर उच्चतम- न्यायालय ने समिति गठित की। समिति ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पूरे विश्व में अपनाई जा रही नीति का निरीक्षण किया। बाद में उच्चतम- न्यायालय को इस संबंध में जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दुपहिए वाहन चालको को अब दिन में भी हेडलाइट जलाना अनिवार्य होगा। गौर हो यूरोप, मलेशिया जैसे देशों में वर्ष 2003 से ही इस नीति को कर रखा है।

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By न्यूज़ डेस्क

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