नवगछिया | शराबबंदी कानून के तहत सख्ती बरतते हुए नवगछिया के विशेष उत्पाद न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा ने दोनों मामलों में दोषियों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ-साथ 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की कैद का प्रावधान किया गया है।

पहला मामला

पहले मामले में अभियुक्त नवीन कुमार को नवगछिया थाना कांड संख्या 258/2022 (विशेष उत्पाद वाद संख्या 2470/2022) के तहत बिहार मध्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(ए) में दोषी पाया गया।

मामले के अनुसार, 28 अगस्त 2022 को मधतपुर गांव स्थित उसके घर पर छापेमारी की गई थी, जहां से 25 लीटर देशी शराब बरामद हुई थी।

इस केस में सह-अभियुक्त सावन कुमार सिंह और गनौरी सिंह को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण पूर्व में ही बरी कर दिया गया था।

📲 Naugachia News WhatsApp Group Join करें
Join Now →

By न्यूज़ डेस्क

न्यूज़ को शेयर करे और कमेंट कर अपनी राय दे.....