नई दिल्ली: यदि आपके पास अब भी ₹2000 के नोट हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार ₹2000 के नोट आज भी लीगल टेंडर (वैध मुद्रा) हैं। यानी इनकी कानूनी मान्यता समाप्त नहीं हुई है। हालांकि, इन्हें सामान्य बैंक शाखाओं में जमा या एक्सचेंज नहीं कराया जा सकता।
RBI ने मई 2023 में “क्लीन नोट पॉलिसी” के तहत ₹2000 के नोटों को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय लिया था। शुरुआत में बैंक शाखाओं में नोट बदलने और जमा करने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक दी गई थी। इसके बाद यह सुविधा केवल RBI के 19 Issue Offices में उपलब्ध है।
- अहमदाबाद (Ahmedabad)
- बेंगलुरु (Bengaluru)
- बेलापुर (Belapur)
- भोपाल (Bhopal)
- भुवनेश्वर (Bhubaneswar)
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- नई दिल्ली (New Delhi)
- पटना (Patna)
- तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram)
अब कैसे बदलें ₹2000 के नोट?
- केवल RBI के 19 Issue Offices में एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध है।
- एक बार में ₹20,000 तक के नोट बदले जा सकते हैं।
- बैंक खाते में जमा कराने की राशि पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन KYC और अन्य नियम लागू होंगे।
- जो लोग RBI कार्यालय नहीं जा सकते, वे India Post के माध्यम से नोट भेजकर अपने बैंक खाते में राशि जमा करा सकते हैं।
बिहार के लोगों के लिए
बिहार के लोगों के लिए सबसे नजदीकी RBI Issue Office पटना में स्थित है, जहां ₹2000 के नोट जमा या एक्सचेंज कराए जा सकते हैं।

Address : Reserve Bank of India (RBI) – Patna Issue Office, South Gandhi Maidan, Patna – 800001, Bihar
क्यों वापस लिया गया ₹2000 का नोट?
RBI के अनुसार, ₹2000 का नोट 2016 की नोटबंदी के बाद नकदी की जरूरत को पूरा करने के लिए जारी किया गया था। बाद में अन्य मूल्यवर्ग के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए, 2018-19 में इसकी छपाई बंद कर दी गई और अधिकांश नोट अपनी अनुमानित उपयोग अवधि पूरी कर चुके थे। इसलिए इन्हें प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया गया।
