नवगछिया : नवगछिया नगर पंचायत के चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. चुनाव को लेकर जहां विभिन्न वार्डों में विकास का कार्य तेजी से चल रहा है, वहीं नगर पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. नवगछिया निर्वाची पदाधिकारी सह डीसीएलआर सुरेंद्र कुमार अलबेला ने बताया कि 19 अप्रैल को चुनाव में खरे होने वाले उम्मीदवारों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा.


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साथ ही 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक नामांकन की तिथि घोषित की गई है. जो दिन के 11 बजे से 3 बजे तक नवगछिया अनुमंडल के सभागार में लिया जाएगा. वहीं 28 अप्रैल से 29 अप्रैल को स्कूटनी,  इसके अलावा 2 मई नाम वापसी 3 मई प्रतीक आवंटन किया जायेगा. वहीं नगर पंचायत चुनाव में खड़े उम्मीदवारों की किस्मत 21 मई को मतदान पेटियों में बंद हो जाएंगी. उनके किस्मत का फैसला 23 मई को मतदान के साथ होगा. निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना नवगछिया प्रखंड मुख्यालय में किया जाएगा. वहीं उन्होंने बताया कि मतगणना को लेकर विभिन्न नोडल बना लिए गए हैं. निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव को लेकर चार टेबल बनाए गए हैं. जिसमें अलग अलग चार पदाधिकारी मौजूद रहेंगे. वहीं चुनाव के दौरान वाहनों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है. साथ ही चुनाव को लेकर धारा 144 लागू कर दी कर दी गई है. जिसमें एक जगह पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. एक जगह पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की भी नियुक्ति कर दी गई है. नवगछिया नगर पंचायत में होने वाले 23 वार्ड में चुनाव को लेकर कुल 40 बूथ बनाए गए हैं. जिसमें एक चलंत बूथ बनाया गया है. इस बार 23 वार्डों के कुल 35303 मतदाता होंगे. जिसमें 18517 पुरुष व 16786 महिला वोटर प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला करेंगी. निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी केर दी गयी है.

चुनाव में नहीं इस्तेमाल हो सकता है बैनर पोस्टर

नवगछिया नगर पंचायत चुनाव को लेकर  निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव में पोस्टर या बैनर चिपकाना मना है. प्रत्याशी अपने घर पर भी पोस्टर या बैनर नहीं लगा सकते हैं. प्रत्याशियों द्वारा बनाया गया अपने कार्यालय में ही बैनर लगाया जा सकता है. वहीं उन्होंने बताया कि चुनाव में चार पहिया वाहन की अनुमति नहीं है. प्रत्याशियों को दोपहिया वाहनों की अनुमति दी जाएगी.  चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के खर्च को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव में एक प्रत्याशी 10,000 रुपए ही खर्च करना हैवहीं उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा भरे जाने वाले नामांकन में 400 रुपये का एन आर कटाना होगा. वही अनारक्षित व महिला को 200 रुपए का एन आर कटाना होगा.

दो से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ सकते चुनाव

नवगछिया नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाची पदाधिकारी ने बताया की 4/4/2008 के बाद 2  से अधिक संतान होने पर नामांकन नहीं भर सकते हैं. अगर 2 बच्चे से अधिक संतान पाया गया तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही वैसे आदमी किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक व समर्थक भी नहीं बन सकते हैं. उन्होंने बताया कि नगर पंचायत चुनाव में 6 वार्ड आरक्षित है, बाकी सभी अनारक्षित है.

By न्यूज़ डेस्क

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