भागलपुर : हबीबपुर इलाके की एक युवती को झांसा देकर यौन शोषण करने और खुदकुशी के लिए उकसाने का दोषी मो. इस्माइल को कोर्ट ने मंगलवार को सात साल की सजा सुनाई। एडीजे (दो) श्री जयप्रकाश के कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने धारा 376 में सात साल कैद और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। इसके अलावा धारा 306 के तहत पांच साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। दोनों सजाएं साथ-साथ काटनी पड़ेगी।

अभियोजन के अनुसार माता-पिता की मौत के बाद युवती ननिहाल हबीबपुर में रहती थी। इसी दौरान चंपानगर में रह रहे चचेरे भाई मो. इस्माइल शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने लगा। युवती के ननिहाल वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो मामा-मामी इस्माइल के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गए लेकिन इस्माइल ने शादी करने से इंकार कर दिया। जिसके बाद 24 दिसंबर 2012 की रात युवती ने किरासन तेल छिड़कर आग लगा ली थी। 25 दिसंबर को इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में उसकी मौत हो गयी। युवती की नानी के बयान पर मो. इस्माइल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी।


