नवगछिया : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने गुरुवार को नवगछिया के बिहपुर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपित मो सद्दाम को पोक्सो एक्ट में उम्रकैद की सजा दी. आरोपित को 20 हजार रुपये का जुर्माना व नहीं देने पर आठ माह अतिरिक्त कारावास का भी निर्देश दिया.

Whatsapp group Join

कोर्ट ने जिलाधिकारी को बिहार पीड़िता प्रतिकर स्कीम 2014 के तहत कुल तीन लाख रुपये की मुआवजा राशि भी देने का निर्देश दिया है. इसमें से चार अगस्त 2017 को एक लाख रुपये की राशि दे दी जा चुकी है और शेष राशि जल्द देने का निर्देश जारी हुआ है. सरकार की ओर से पोक्सो विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल व बचाव पक्ष से वीरेश मिश्रा ने पैरवी में शामिल रहे.

यह था मामला : नवगछिया के बिहपुर में 10 अप्रैल 2017 को नाबालिग शाम 7.30 बजे

अपने घर के समीप शौच के लिए गयी थी. इस दौरान सद्दाम ने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. भागने के क्रम में पीड़िता के परिजन व आसपास के लोगों ने उसे देख लिया. मामले में गांव के लोगों ने पंचायत बुलायी, लेकिन पंचायत में आरोपित की तरफ से कोई नहीं आया. आखिरकार पीड़िता ने 14 अप्रैल को सद्दाम के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई

नवगछिया के बिहपुर में हुई थी घटना, सरकार की ओर से पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा राशि देने का निर्देश

By न्यूज़ डेस्क

न्यूज़ को शेयर करे और कमेंट कर अपनी राय दे.....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *