जिले में सोमवार से दुकानें तो खुलेंगी लेकिन पिछली सभी शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। दुकान में एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं रह सकते।
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सार्वजनिक स्थल, कार्य स्थल, दुकानों पर तथा सार्वजनिक परिवहन के दौरान मास्क या फेस कवर लगाना और छह फीट की दूरी बनाये रखना अनिवार्य रहेगा। डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी आशीष भारती ने इससे संबंधित आदेश रविवार को जारी किया। सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, तम्बाकू के सेवन और थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का अनुपालन कराने के लिए जिले में 12 स्थानों के लिए जांच दल का गठन किया गया है। जांच दल में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी और जवानों को शामिल किया गया है।

भागलपुर स्टेशन, कोयला डिपो स्थित बस पड़ाव, सरकारी बस स्टैंड तिलकामांझी, तिलकामांझी संपूर्ण *क्षेत्र, मनाली चौक, कचहरी चौक से लेकर घंटाघर तक के संपूर्ण क्षेत्र, वार्ड नम्बर 30 के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र, अलीगंज, नाथनगर, सबौर बाजार, सुल्तानगंज बाजार, नवगछिया बाजार, कहलगांव बाजार और पीरपैंती बाजार के लिए अलग-अलग जांच दल बनाया गया है।

