विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल के अप्रोच रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भूस्वामी अगर सात दिनों के अंदर मुआवजा के लिए आवेदन नहीं किया तो उसकी राशि प्राधिकार में जमा होगी। इसके लिए महादेवपुर व परबत्ता मौजा के वैसे भूस्वामियों को दूसरा नोटिस जारी किया गया है
जिन्होंने मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अभी तक आवेदन व दावा प्रस्तुत नहीं किया है। भूअर्जन विभाग ने उन्हें सात दिनों के अंदर आवेदन व दावा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

बताया गया कि मुआवजा राशि का भुगतान के लिए शिविर भी लगाया गया था लेकिन कई लोग इसमें शामिल नहीं हुए। अब आवेदन व दावा पत्र समर्पित नहीं करता है तो यह पाया जायेगा कि मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए वे इच्छुक नहीं है। ऐसी स्थिति में यह नियमानुसार भू-अर्जन प्राधिकार, भागलपुर में जमा कर दिया जायेगा।


