भागलपुर। पाकिस्तान से भारत आई पाक महिला इमराना खानम भागलपुर के कजरैली सिमरिया निवासी मुहम्म्द इबनुल हसन से प्रेम-विवाह कर यहीं की होकर रह गई। इस दौरान वह कई बार वीजा विस्तार कराया लेकिन अचानक से वह वीजा विस्तार कतिपय कारणों से नहीं करा वह खुफिया निगरानी से ओझल हो गई। सिमरिया निवासी इबनुल से शादी के कुछेक साल बाद वह अपना ठिकाना बदलते हुए इशाकचक थाना क्षेत्र के भीखनपुर आ गई। वहीं पक्का का मकान बनाया और पति के साथ रहने लगी। पति को बांका के कैथा टीकर स्थित मदरसे में शिक्षक की नौकरी थी।


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पति ने जुगाड़ लगा बरहपुरा स्थित उर्दू मघ्य विद्यालय में इमराना खानम की भी नौकरी लगा दी। यहां इमराना खानम इमराना खातून बनकर बतौर शिक्षिका नौकरी कर ली। इस बीच इधर कतिपय कारणों से पाक नागरिक के तौर पर इमराना ने वीजा अवधि विस्तार की अर्जी देने की कवायद बंद कर दी। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इमराना की गतिविधियां संबंधी रिपोर्ट नहीं मिलने पर पुलिस मुख्यालय से जवाब तलब कर दिया। गृह विभाग ने एसएसपी से मामले की अद्यतन जानकारी मांगते हुए पूछा कि इमराना खानम आखिर है कहां, वीजा विस्तार नहीं लेने के पीछे वजह क्या है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी बाबू राम ने विदेशी शाखा प्रभारी सीमा सिंह से पूरे प्रकरण में कजरैली और इशाकचक थानाध्यक्ष से मुकम्मल रिपोर्ट मांग ली है। मामले में कजरैली और इशाकचक थानाध्यक्ष ने इमराना के संबंध में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। दोनों थानाध्यक्ष अपनी जांच रिपोर्ट में इमराना खानम को इमराना खातून के रूप में उर्दू मध्य विद्यालय, बरहपुरा में शिक्षिका पद पर कार्यरत बताया। लेकिन दोनों थानाध्यक्ष के समक्ष इमराना स-शरीर उपस्थित नहीं हो सकी है। उक्त विद्यालय के शिक्षक कक्ष में लगे बोर्ड में अंकित छह शिक्षकों में बीबी इमराना खातून का नाम बतौर सहायक शिक्षिका के रूप में फोटो के साथ दर्ज मिला है। इमराना का नाम मुहम्मद अब्दुल हय, बीबी रेहाना खातून, मुहम्मद जियाउर रिजवान, मुहम्मद वहजाद करीम, भारद्वाज मुुनि के साथ दर्ज है।

इमराना के पति की 2018 में हो चुकी है मृत्यु

इमराना के पति मुहम्म्द इबनुल हसन की मृत्यु वर्ष 2018 में हो चुकी है। पाक महिला संतानहीन है। भीखनपुर में ही वह घर पर रहती है लेकिन कजरैली और इशाकचक पुलिस जब वीजा अवधि विस्तार नहीं लेते हुए अवैध तरीके से उसके भारत में रहने की विभागीय जांच के निर्देश पर छानबीन को पहुंची तो उन्हें वह घर या स्कूल में मिली नहीं। लेकिन स्कूल प्रशासन और मोहल्ले के लोगों ने यह जानकारी दी कि वह यहीं रहती है, किसी काम से बाहर निकली है। 14 विदेशी अधिनियम के तहत वीजा अवधि विस्तार बगैर भारत में प्रवास करना अवैध है। इशाकचक थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि मामले में छानबीन की जा रही है। जल्द ही मामले का पटाक्षेप हो जाएगा।

वर्ष 2002 से भूमिगत है अमीनउद्दीन, ढूंढ रही सुरक्षा एजेंसी

वर्ष 2002 में पाकिस्तान से भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र स्थित डहरपुर गांव आए पाकिस्तानी नागिरक मुहम्मद अमीनउद्दीन डहरपुर की एक महिला से शादी रचाने के बाद सिमरिया में ही रह गया था। इस दौरान उसने ना तो वीजा अवधि विस्तार कराया ना ही विदेशी शाखा को कोई सूचना दी और जब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उसकी खोजबीन में लगी तो वह भूमिगत हो गया। आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। बीच में डहरपुर और सिमरिया में उसके करीबी लोगों ने यह हवा जरूर फैला दी कि हैदराबाद में पांच साल पूर्व हुए एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। लेकिन यह सिर्फ अफवाह ही साबित हुई, किसी ने उसकी मौत को लेकर कोई प्रमाण स्थानीय पुलस या विदेशी शाखा को नहीं सौंपा। उसके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की भनक पर सुरक्षा एजेंसियां आज तक उसे ढूंढ रही है।

By न्यूज़ डेस्क

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