भागलपुर। बिहार नगर निगम चुनाव 2022 : आंगनबाड़ी-सेविका-सहायिका नगरपालिका का चुनाव नहीं लड़ सकेगी। विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। नगरपालिका, पंचायत के अधीन मानदेय, अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र या अन्य कर्मी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति, केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत, पदस्थापित, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, कार्यरत गृहरक्षक, सरकारी वकील (जीपी), लोक अथियोजक (पीपी), सरकारी अधिवक्ता, जो सरकार द्वारा प्रतिधारक शुल्क पर नियुक्त किए जाते हैं, सहायक लोक अभियोजक वेतनभोगी सरकारी सेवक है। ये अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं।
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सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जनवितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्ता एवं अकार्यरत गृहरक्षक अभ्यर्थी हो सकते हैं। सहायक सरकारी अधिवक्ता (एजीपी) एवं अपर लोक अभियोजक (एडिशनल पीपी), जो केवल शुल्क पर नियुक्त किए जाते हैं, नगरपालिका निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बन सकते हैं।
छह माह से फरार वारंटी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

जिन व्यक्तियों के नाम वारंट निर्गत है एवं छह माह से ज्यादा समय से फरार है, वह अभ्यर्थी, प्रस्तावक व समर्थक नहीं बन सकते हैं, लेकिन जिन मामलों में वारंट निर्गत होने की अवधि छह माह से कम है, वैसे प्रत्याशी आत्मसमर्पण करने के पश्चात ही नामांकन पत्र दाखिल करने के अधिकारी बन सकते हैं।
लाठी का प्रदर्शन करना भी आचार संहिता का उल्लंघन
संवाद सहयोगी, लखीसराय। नगर निकाय चुनाव में जीत सुनिश्चित कराने को लेकर प्रत्याशियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को लेकर जिले के लखीसराय, सूर्यगढ़ा एवं बड़हिया नगर परिषद क्षेत्र में लाठी का प्रदर्शन करना भी अपराध माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के बिना राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन पर पूर्णत: रोक है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन किसी प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करा सकेंगे। किसी प्रकार का आपत्तिजनक संदेश, व्हाट््सएप्प, एसएमएस अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से आदान-प्रदान नहीं किया जा सकेगा। इससे कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा सहित मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। कोरोना के नियंत्रण के लिए जारी दिशा-निर्देश के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं होगा। लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
