गोपालपुर : गोपालपुर के प्रखंड प्रमुख रिंकू देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मामले में डीएम ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर शुक्रवार को आदेश पारित किया है। जिसमें नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी व गोपालपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी को तय समय सीमा के अंदर बैठक कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
गोपालपुर प्रखंड के 12 पंचायत समिति सदस्यों में से आठ सदस्यों ने प्रखंड प्रमुख रिंकू देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पांच जनवरी को नोटिस दिया था। सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन मिलने पर बीडीओ ने 18 जनवरी को विशेष बैठक बुलाने की तारीख तय की थी। इस बीच प्रखंड प्रमुख रिंकू उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस पर समिति सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर है। इसलिए बीडीओ को प्रस्ताव को खारिज करने का आदेश दिए जाएं।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने डीएम को दो दिनों के अंदर मामले पर कार्यवाही कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया। डीएम ने शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले आठ पंचायत समिति सदस्यों से अलग-अलग हस्ताक्षर कराकर फर्जीवाड़े की जांच की गई। इसके बाद अन्य तीन समिति सदस्यों ने डीएम के समक्ष प्रमुख पर अविश्वास जताकर हस्ताक्षर किए। प्रमुख रिंकू देवी अपने अधिवक्ता के साथ डीएम के पास पहुंचीं। अधिवक्ता ने प्रमुख का पक्ष रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद डीएम ने आदेश पारित किया।


