दिल्ली: राम रहीम को सजा सुनाई को समर्थकों ने फिर से हरियाणा सरकार को चुनौती देते हुए सिरसा जिले के गांव फुल्का में दो गाडिय़ों को आग के हवाले कर दिया। फैसले के बाद राम रहीम अब जेल में अन्य कैदियों की तरह रहेंगे। पूरी सुनवाई के दौरान आंखों में आंसू भरे राम रहीम सजा के बाद जमीन पर बैठकर रोने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिसकर्मी उन्हें कस्टडी में लेने आए तो वह कहीं नहीं जाने की जिद करने लगे।

सीबीआई कोर्ट ने दो साध्वियों के बलात्कार के मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में साफ किया है कि ये सजा एक खत्म होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी। अदालत ने इस मामले में राम रहीम पर 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा पीड़िताओं को दिए जाएंगे।

जज जगदीप सिंह ने करीब दस मिनट में पूरा फैसला पढ़ते हुए गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों के बलात्कार के मामले में दस-दस वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी। इसका मतलब राम रहीम को 20 साल जेल में रहना होगा।

इसके बाद जेल प्रबंधन ने राम रहीम का मेडिकल करवाया और उन्हें जेल की बैरक में भेज दिया। इसी दौरान बचाव पक्ष के वकील एस.के.गर्ग नरवाना ने कहा कि उनके मुवक्किल को सजा सुनाते समय कई पहलूओं की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जाएगी।

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By न्यूज़ डेस्क

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