Driving License : क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ? यदि नहीं तो आगे की खबर आपके काम की है. जी हां…ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर सरकार ने नया नियम जारी करने का काम किया है. अब यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के चक्‍कर लगाते रहें….दरअसल नये नियम के तहत अब वाहन निर्माता एसोसिएशन, गैर-लाभकारी संस्‍थान और वो प्राइवेट फर्म्‍स भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में सक्षम हैं जिनके पास ड्राइव‍र ट्रेनिंग सेंटर खोलने का लाइसेंस उपलब्ध है.


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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माता संघों समेत गैर लाभकारी संगठनों और निजी कंपनियों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चलाने और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति प्रदान की है. मंत्रालय की ओर से बुधवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है.

दिशा-निर्देश के अनुसार इस नयी सुविधा के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी. मंत्रालय ने दो अगस्त, 2021 को जारी बयान में कहा कि वैध संस्थाएं जैसे कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, निजी प्रतिष्ठान/ऑटोमोबाइल एसोसिएशन/वाहन निर्माता संघ/स्वायत्त निकाय/निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे.

इसके अलावा बयान में कहा गया कि वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियम, 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक अवसंरचना/सुविधाएं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता को साथ ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रबंधन करने को लेकर अपनी वित्तीय क्षमता दिखानी होगी. दिशा-निर्देशों के मुताबिक़ राज्य सरकारों को भी मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों और मान्यता प्रदान करने के तंत्र के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करना होगा.मंत्रालय ने कहा कि मनोनीति प्राधिकरण डीटीसी की मान्यता के लिये मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया आवेदन जमा होने के 60 दिन के भीतर पूरी करेंगे.

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने का तरीका :

यदि आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो इन दस्तावेजों की जरूरत होगी

-आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, सरकारी कर्मचारियों द्वारा जारी कोई आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र.

-आयु प्रमाण के लिए आपके पास 10वीं कक्षा का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या मिजिस्ट्रेट द्वारा जारी एफिडेविट

-आवेदन करने के लिए उम्र सीमा कम से कम 18 साल होनी चाहिए.

ऐसे ऑनलाइन बनवायें ड्राइविंग लाइसेंस :

लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट https://Parivahan.Gov.In/ पर जाना होगा. यहां आपको राज्यों की सूची में अपने राज्य का नाम सलेक्ट करना होगा. इसके बाद लर्निंग के लिए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. फॉर्म पूरा भरने के बाद एक नंबर जेनरेट हो जाएगा, जिसे प्रिंट कर लें. इसके बाद उम्र प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ अटैच करना होगा. फॉर्म भरने और आईडी प्रूफ अपलोड करने के बाद अपना फोटो और डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना होगा. इसके बाद आगे आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना होगा. इसके लिए फीस भरनी होगी. यहां आपको बता देना चाहेंगे कि लर्निंग लाइसेंस 6 महीने के लिए मान्य होगा, इस बीच आपको पक्का लाइसेंस लेना जरूरी होगा. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट आपको आरटीओ की ओर से जारी समय और स्थान पर जाना होगा.

भाषा इनपुट के साथ

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