खरीक के चार युवकों की हत्या मामले में जिला जज ने जेल में बंद तीन आरोपी रुदल उर्फ कुटुम, राणा यादव उर्फ संजय और मनोहर यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि केस डायरी में आरोपियों के खिलाफ पुलिस के पास मजबूत साक्ष्य है। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती है।
आरोपियों ने पिंकू झा के साथ मिलकर 13 नंवबर को क्रिकेट मैच खेलने के बहाने खरीक के नरकटिया गांव निवासी प्रदीप झा, श्रवण कुमार चौधरी व बिहपुर क्षेत्र के गौरीपुर निवासी सौरभ कुमार व छोटू कुमार की हत्या कर खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र के नयागांव मुरादपुर के समीप गंगा नदी में बहा दिया गया था।

मुख्य आरोपी पिंकू झा ने भी हत्या की बात स्वीकारी और कहा कि पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए उसने चारों को मौत के घाट उतारा था। आरेपियों के वकीलों ने अर्जी दाखिल कर जमानत देने के लिए मांग की थी। लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मृतकों में एक सौरभ नामक युवक वॉलीबाल का नेशनल खिलाड़ी रहा है। अपराधियों ने चारो को मैच देखने के बहाने बुलाया था।


