गोपालपुर थाना क्षेत्र में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी उस बच्ची के दूर के रिश्तेदार सूरज कुमार को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही उसपर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मंगलवार को पॉक्सो के विशेष जज सह एडीजे सात एमपी सिंह की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। कोर्ट ने डालसा को आदेश दिया कि वह पीड़ित बच्ची के परिजन को पांच लाख रुपये मुआवजा राज्य सरकार से दिलाये। सरकार की तरफ से पॉक्सो के स्पेशल पीपी नरेश राम ने बहस की थी।


बच्ची शौच के लिए गयी थी तभी दिया था घटना को अंजाम:
इस कांड के बारे में स्पेशल पीपी नरेश राम ने बताया कि 21 मई 2020 को दोपहर में बच्ची अपने घर से निकलकर शौच के लिए जा रही थी। तभी उस शख्स ने बच्ची को बहलाया फुसलाया और उसके साथ गलत किया। बच्ची जख्मी हो गयी थी। उसके बाद केस दर्ज कराया गया और बच्ची का कोर्ट में बयान कलमबद्ध कराया गया। हालांकि बाद में बच्ची के परिजन अपने बयान से मुकर गये थे पर बच्ची के बयान और डॉक्टर की मेडिकल जांच के आधार पर कोर्ट में सुनवाई होती रही और कोर्ट में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया और उसे सजा सुनाई।

