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नवगछिया : अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय अमितव्य चौधरी के न्यायालय ने बुधवार को बिहपुर थाना में दर्ज रंजीत कुमर की हत्या के आरोपी सगे भाई प्रसिद्ध कुमर, घर जयरामपुर, नन्हकार को उम्रकैद की सजा सुनायी। .

न्यायालय ने धारा 302 में प्रसिद्ध कुमर को उम्रकैद और धारा 323 में एक साल की सजा सुनायी। मुकदमे में सात गवाहों ने गवाही दी और घटना की पुष्टि की। घटना छोटे भाई पिंकू कुमर के बयान पर दर्ज की गई थी। मुकदमे में सरकार की ओर से एपीपी प्रभारी परमानंद साह और अधिवक्त रवीन्द्र पासवान ने भाग लिया। .

घटना 14 जुलाई 2014 के सुबह की है। अपने दरवाजे पर रंजीत कुमर नाई से दाढ़ी बनवा रहा था। इसके बाद रंजीत ने अपने भाई पिंकू कुमर को दाढ़ी बनवाने को कहा और वहीं दरवाजे पर लेट गया। उसी समय छोटा भाई प्रसिद्ध आया और रंजीत की छाती में खंती से प्रहार कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां रंजीत की इलाज के दौरान मौत हो गयी।

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By न्यूज़ डेस्क

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