नवगछिया – नवगछिया नगर पंचायत के नगर परिषद में प्रोन्नत हो जाने के छः माह बाद नगर निकाय भंग हो जाने की स्थिति में बिहार सरकार नगर पालिका प्रशासन निदेशालय नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर परिषद में निहित सभी शक्ति और कृतियों का प्रयोग या संपादन करने हेतु नगर परिषद से संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता को प्रशासक नियुक्त किया गया है.

सरकार के अधिसूचना में स्पष्ट लिखा है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 1218) के प्रावधानों के तहत इन उत्क्रमित नगर निकायों का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत से छह माह की अवधि तक ही शेष रहने तथा उक्त अवधि के उपरांत संबंधित नगर निकाय के भंग हो जाने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त अधिनियम की धारा 12 (9) के प्रावधानानुसार इन उत्क्रमित नगर परिषदों में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन करने हेतु नगर परिषद् से संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता को प्रशासक नियुक्त किया जाता है.

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By न्यूज़ डेस्क

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