नवगछिया। हत्या के एक चर्चित मामले में नवगछिया कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू कुमारी की अदालत ने गोसाईगांव निवासी गुलशन कुमार को दोषी करार दिया है। मामले में सजा के बिंदु पर अदालत अब 4 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
यह मामला 2 दिसंबर 2022 का है, जब गोसाईगांव निवासी शिरो देवी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतका के पुत्र गोरेलाल यादव के बयान पर गोपालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें गांव के ही गुलशन कुमार और प्रमोद यादव को नामजद आरोपी बनाया गया था।
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने गुलशन कुमार को दोषी पाया। वहीं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सह-आरोपी प्रमोद यादव को बरी कर दिया गया।

मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने पक्ष रखते हुए बहस की। अब सभी की नजरें 4 अप्रैल को होने वाली सजा की सुनवाई पर टिकी हैं।

