नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुशांत रंजन ने हत्याकांड के मामले में दोषी कुख्यात छोटुआ सहित उसके पिता को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। गोपालपुर थाना के लत्तरा के पुरुषोत्तम कुमार उर्फ छोटू यादव व उसके पिता रामरत्ती यादव को सजा सुनाई गई।
प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने बताया कि चार अप्रैल वर्ष 2020 को अपराधियों ने लत्तरा के राजधर यादव की सुबह पांच बजे गोली मार कर हत्या कर दी थी।
प्राथमिकी मृतक की पत्नी रिंका देवी के बयान पर गोपालपुर थाने में दर्ज की गयी थी। रिंका देवी ने गांव के ही पुरुषोत्तम उर्फ छोटू यादव, रोशन यादव, सिंटू यादव, नवीन यादव, रामरत्ती यादव, राहुल यादव, रवि कुमार को नामजद कराया था।


