नवगछिया :युवक की हत्या मामले में तीन दोषियों को नवगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुशांत कुमार के कोर्ट ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनमें रंगरा के सधुआ निवासी शैलेंद्र मंडल, सुनील मंडल और बोचो मंडल शामिल हैं।
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कोर्ट ने तीनों को 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं 27 आर्म्स एक्ट मामले में भी दो वर्ष की सजा सुनाई है। सभी साजा साथ-साज चलेगी। सरकार की ओर से बहस में शामिल अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार साह ने बताया कि 15 अप्रैल, 2013 को अपराधियों ने सधुआ निवासी बादल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
मृतक के पिता उमेश यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि बादल गांव के ही मुक्ति सिंह के घर पर ताश खेल कर लौट रहा था। इसी बीच गोली चलने की आवाज सुनकर जब मैं गया तो देखा कि सुबोध साह, भगत मंडल, मुन्ना मंडल, सुनील मंडल, बोचो मंडल, अकला मंडल, डिब्बा सिंह, मिथुन सिंह, शैलेंद्र मंडल, मुक्तिनाथ सिंह हथियार लेकर भाग रहे थे।

बेटा मुक्ति सिंह के दरवाजे पर मृत पड़ा था। उसके सिर व सीने में पांच गोली लगी थी। इससे पूर्व 7 अक्टूबर, 2013 को भगत मंडल, अकला मंडल ने बादल को गोली मारकर घायल कर दिया था। मामले में उमेश यादव, वीरो मंडल, जद्दु यादव, डॉ. सुधांसु, और अनुसंधानकर्ता सुभाष बैद्यनाथन, राजेश तिवारी की गवाही हुई।
