पटना: राजकीय माध्यमिक,उच्च माध्यमिक विद्यालयों और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक,उच्च माध्यमिक में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी पदों को सृजित किया जायेगा़ साथ ही अब इनके नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी़. शिक्षा विभाग ने इस आशय का संकल्प शुक्रवार को जारी किया है़. साथ ही शिक्षा विभाग ने इन्हीं विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों, आदेश पालों और लिपिकों के पद संवर्ग को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है़. मरणशील पदों का सृजन 2006 में किया गया था़. संकल्प में साफ किया गया है कि लिपिक और आदेशपालों के वर्तमान में खाली पद नये संवर्ग में समाहित हो जायेंगे़. इस प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि से लेकर इन विद्यालयों में लिपिक और आदेश पालों की सीधी एवं अनुकंपा नियुक्ति पहले के किसी भी सेवा शर्त या नियमावली के तहत नहीं हो सकेगी़ उन पर पूरी तरह रोक रहेगी़.


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विभागीय संकल्प की अहम बातें-

बिहार सरकार की हाल ही में अधिसूचित नियमावली के तहत संबंधित विद्यालयों के शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए गठित पैनल निर्माण समिति ही विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी की नियुक्ति करेगी़ शिक्षकों को नियोजित करने वाले प्राधिकार ही नियोजन करायेगा़.

विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी की नियोजन प्रक्रिया एवं अहर्ता

विद्यालय सहायक का पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा. नियोजन का अभ्यर्थी संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए. शैक्षणिक योग्यता के तहत इंटर या उच्च माध्यमिक और मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी या कामेश्वर प्रसाद सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए. मान्यता प्राप्त संस्थान सं कम्प्यूटर का न्यूनतम छह माह का डिप्लोमा जरूरी होगा़ इस पद पर नियोजन के लिए अठारह साल न्यूनतम उम्र होगी,साथ ही कोटिवार उम्र शासन तय करेगा़

नियोजन के लिए ऑन लाइन आवेदन करने होंगे़, नियुक्तियों में तय आरक्षण प्रभावी रहेगा. नियोजन पैनल से होगा.

विद्यालय परिचारी के लिए-

अभ्यर्थी संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए़. पद पर नियोजन के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक, मदरसा बोर्ड से फोकानिया और बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड से मध्यमा उत्तीर्ण होना चाहिए.नियोजन के लिए ऑन लाइन आवेदन करने होंगे़. नियोजन पैनल करेगा़. पैनल की अनुमान्यता एक साल होगी़. एक पद के विरुद्ध पांच गुना अभ्यर्थियों से आवेदन लिये जायेंगे़.

अनुकंपा के लिए शर्त

एक जुलाई 2006 के बाद सेवाकाल में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी की मौत होने पर विद्यालय क्षेत्र में ही आश्रित आवेदन कर सकेंगे़. विद्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए नियोजन इकाइ कम्प्यूटर ज्ञान और टंकण योग्यता की भी जांच करेगी़. विद्यालय परिचारी पद उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित आश्रित को सेवा मुक्त कर दिया जायेगा़. कुल पदों में से पचास फीसदी पद अनुकंपा से भरे जायेंगे. अनुकंपा नियोजन के लिए संबंधित कर्मी की मृत्यु के पांच साल के अंदर आवेदन ही मान्य किये जायेंगे़.

दोनों पदों के लिए सेवा शर्त

विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी को साठ साल की उम्र तक नियोजित किया जायेगा. विद्यालय सहायक के लिए वेतन16500 और विद्यालय परिचारी का वेतन 15200 रुपये प्रति माह होगा़ संतोषजनक सेवा होने पर विद्यालय सहायक को 500 रुपये और विद्यालय परिचारी को 400 रुपये वार्षिक वृद्धि दी जायेगी़ दोनों पद अस्थानांतरणीय होंगे

By न्यूज़ डेस्क

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