केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि चार मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, सैलून को खोलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए 17 मई तक बढ़ा दिया है। इसमें ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई प्रतिबंधों में ढील दी गई है। रेड जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी।
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बिहार के ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में सैलून चार मई यानी सोमवार से खुल जाएंगे। जबकि रेड जोन में सख्ती जारी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा तैयार सूची में बिहार में 5 जिले रेड जोन, 20 जिले ऑरेंज और 13 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि चार मई से लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में सैलूनों को खोलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री कर सकेंगी। 17 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई प्रतिबंधों में ढील दी गई है। बिहार के मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया रेड जोन में शामिल हैं।
ऑरेंज जोन के 20 जिले : नालंदा, कैमूर, सीवान, गोपालगंज, मधुबनी, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद,पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया ऑरेंज जोन में हैं।
ग्रीन जोन के 13 जिले: ग्रीन जोन में सुपौल, सहरसा,अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, प.चंपारण, समस्तीपुर, शिवहर व सीतामढ़ी शामिल हैं। देखें
ग्रीन-ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट
नई दिल्ली/लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि चार मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, सैलून को खोलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए 17 मई तक बढ़ा दिया है। इसमें ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई प्रतिबंधों में ढील दी गई है। रेड जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी।

