नाबालिग से सामुहिक दुष्कर्म मामले में पाक्सो कोर्ट दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो अधिनियम भागलपुर शंकरजय किशन मंडल ने बताया कि मामला 18 अक्टूबर 2019 का है। इसमें महिला थाना में सामुहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। इसमें चार आरोपित को जेल भेज गया था। इसमें दो किशोर न्याय बोर्ड चले गए। वहीं दो पाक्सो 6 कोर्ट में मामला चल रहा था। इसमें 27 अप्रैल को दोनों को दोषी पाया गया है। 28 अप्रैल यानी आज सजा सुनाई गई है।
पाक्सो 6 कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के यहां चल रहा था ट्रायल
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो अधिनियम भागलपुर शंकरजय किशन मंडल ने बताया कि इस मामले में चार आरोपित को जेल भेजा गया था। इसमें दो किशोर न्याय बोर्ड चले गए। इसमें दो को पाक्सो 6 कोर्ट में विशेष न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह के यहां ट्रायल चल रहा था। इसमें चार गवाह गुजरे थे।

इसमें दो अभियुक्त को दोषी पाया गया। 27 अप्रैल को दोषी पाया गया था। 28 अप्रैल को सजा सुनाई गई है। इसमें दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ता उम्र आजावीन की सजा सुनाई गई है। आर्थिक दंड जो भी होगा वह पीड़ित को मिलेगा। बच्ची को 4 लाख रुपया सरकार को देने का आदेश दिया गया है।

