एक अच्छी खबर है। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ करने और कमजोर वर्गों के बेरोजगार युवक व युवतियों के रोजगार के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अब जिला में शुरू होगी। डीएम प्रणव कुमार ने योजना की समीक्षा डीआरडीए सभागार में की। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की दूरस्थ आबादी को प्रखंड मुख्यालय तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने पर विमर्श किया गया। इस योजना के तहत चार से दस सीट तक प्रति पंचायत पांच वाहन की खरीद पर उसके मूल्य का 50 फीसदी या अधिकतम एक लाख रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है। इस अनुदान का लाभ अनुसूचित जाति-जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को देना है।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत मिलेगा फायदा, 4 से 10 सीट के नए सवारी वाहनों की कीमत 50% सरकार देगी

ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन

आवेदन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ट्रांसपोर्ट डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट इन पर आॅनलाइन होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यताधारी डीएल प्राप्त पंचायत के तीन एससी-एसटी व दो अत्यंत पिछड़े वर्ग से 21 वर्ष के सदस्य का चयन कर प्रखंड सूची प्रकाशित करेगा। प्रखंड से अनुशंसित सूची अनुमंडल में आएगी। अनुमंडल समिति रिक्ति व योग्यता के मुताबिक पंचायतवार लाभुकों की स्वीकृति देगी और योग्यतानुसार एक प्रतीक्षा सूची बनाएगी। इसके लिए विशेष जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय के मोबाइल नंबर 6202751034 पर भी संपर्क कर लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनुदान की राशि वाहन खरीदने के बाद आरटीजीएस के माध्यम से लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। बैठक में एडीएम राजेश कुमार झा राजा, डीटीओ राजेश कुमार, एसडीओ आशीष नारायण और सभी बीडीओ मौजूद थे।

इन तिथियों में होगा योजना का काम
ये सर्टिफिकेट हैं जरूरी
जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, उच्चतम योग्यता प्रमाण पत्र, उम्र संबंधित प्रमाण पत्र और मोटरयान चलाने का लाइसेंस।
ये होनी चाहिए लाभुकों की योग्यता

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By Rishav Mishra Krishna

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