भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रही ठंड, घना कोहरा और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कक्षा 1 से 8 तक सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से स्थगित करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था 24 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगी और 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इस दौरान जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ-साथ प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र एवं कोचिंग संस्थानों में भी कक्षा 8 तक की नियमित पढ़ाई पर रोक रहेगी।
हालांकि, विद्यालयों में प्रशासकीय कार्य पूर्व की तरह सुबह 10 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। डीएम ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में शिक्षकों और अन्य कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और घने कोहरे की स्थिति और गंभीर हो सकती है। सुबह और शाम के समय दृश्यता काफी कम हो रही है, जिससे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियातन यह निर्णय लिया गया है।
जिलाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आदेश की अवहेलना करने वाले संस्थानों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुपालन की निगरानी की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी गई है, जबकि पुलिस प्रशासन को भी इसे सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं।

