डीएम ने शिक्षण संस्थानों को लॉकडाउन के दौरान किसी तरह के शुल्क को जमा करने के लिए अभिभावक या छात्रों पर दबाव नहीं बनाने को कहा है। इस आशय का आदेश शनिवार को जारी किया गया है।
डीएम प्रणव कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान शिक्षण संस्थानों में पठन-पाठन स्थगित है, लेकिन विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिल रही है कि शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों के अभिभावकों पर शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

डीएम ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूल (किड्स प्ले स्कूल, प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय, प्लस टू विद्यालय, कोचिंग संस्थान आदि) के अलावा सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान के प्राचार्य और संचालकों को सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन की अवधि समाप्ति तक छात्रों अथवा अभिभावकों पर शिक्षण शुल्क अथवा अन्य किसी प्रकार के शुल्क आदि जमा करने के लिए दबाव नहीं बनाने का आदेश दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। आदेश का अनुपालन नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।


