नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षण का लाभ प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होने के तिथि से दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट ने हर्ष जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को वैध करार दिया है।
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पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से वेतन देने का आदेश दिया था जिसपर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अर्जी को खारिज कर दिया। गोपगुट के जिला सचिव श्याम नंदन सिंह ने और संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि इससे 1.52 लाख नियोजित शिक्षकों को फायदा होगा।

दरअसल बिहार सरकार ने इग्नू से संधि कर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया था। प्रशिक्षण के बाद दो साल के संवर्धन कार्यक्रम लाया गया। सरकार ने वेतन का लाभ संवर्धन कार्यक्रम के बाद देने का निर्णय लिया था। जिसे शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

