भारत में 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक (Single Use Plastic Ban) पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। भारत सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली हैं। कोई दुकानदार अगर प्लास्टिक (Single Use Plastic Ban) का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेंगी। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic Ban) के इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कानून बनाया है। बोर्ड ने कानून में जिसमें कच्चे माल की सप्लाई को कम करने से लेकर कई नियमों को शामिल किया है।
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इन चीजों पर लगाई पाबंदी
प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक
प्लास्टिक के झंडे
कैंडी स्टिक
आइस्क्रीम स्टिक
सजावट वाले थर्माकोल
प्लास्टिक प्लेट, कप
प्लास्टिक पैंकिंग आइटम
प्लास्टिक के इनविटेशन कार्ड
सिगरेट के पैकेट
100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिर और PVC
पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई
सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic Ban) का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई पकड़ाया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही नया लाइसेंस इस शर्त के साथ इश्यू किए जाएंगे।
