नवगछिया : किसान हत्या मामले में नवगछिया व्यवहार न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दो मुख्य दोषियों को उम्रकैद और सात अन्य को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू कुमारी की अदालत ने सुनाया।
उम्रकैद की सजा पाने वालों में झंडापुर नवटोलिया निवासी जजला यादव उर्फ जयजय यादव और खरीक भवनपुरा नयाटोला निवासी विशाल यादव शामिल हैं। दोनों पर अदालत ने 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इसके अलावा दोनों को धारा 120 (बी) के तहत 10-10 साल का कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट के तहत 7-7 साल का कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
इसी मामले में दोषी पाए गए संतोष पासवान, मौसम यादव, दयानंद यादव, पप्पू यादव, बद्री यादव, पंकज यादव और प्रभाष यादव को अदालत ने 10-10 साल की जेल और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

घटना का विवरण
5 अप्रैल 2022 को झंडापुर निवासी किसान रवीश कुंवर (35), पिता शिवनंदन कुंवर, बाइक से गेहूं की फसल तैयार कराने टेकना दियारा जा रहे थे। पुलिस पिकेट से महज 100 मीटर की दूरी पर महंथ स्थान के पास मक्के के खेत में छिपे अपराधियों ने उन्हें रोक लिया। रवीश के साथ मौजूद सुमन यादव जान बचाकर भाग निकले, जबकि रवीश को पकड़कर कनपट्टी और पेट में गोली मार दी गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
मृतक के भाई अमिष कुंवर के बयान पर नदी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना की सूचना पर पुलिस ने जांच की और कुछ देर बाद तत्कालीन एसपी भी मौके पर पहुंचे थे। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह कड़ा फैसला सुनाया।

