भागलपुर जिले में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के बाद अत्यधिक ठंड, कम तापमान और घने कोहरे की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है। छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया गया है।

भागलपुर के जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में, जिनमें प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं, सुबह 09:00 बजे से पहले तथा शाम 04:00 बजे के बाद कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी।

विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करें। हालांकि, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश के दायरे से बाहर रखी गई हैं।

यह आदेश 20 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा और 25 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। आदेश 19 दिसंबर 2025 को जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।

जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

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By न्यूज़ डेस्क

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