प्रेम विवाह के विवाद में पिता-पुत्र दोषी, बेटी-दामाद और डेढ़ साल की नातिन की हत्या मामले में 29 सितंबर को सजा पर सुनवाई
नवगछिया। गोपालपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया में प्रेम विवाह से शुरू हुआ पारिवारिक विवाद तीन हत्याओं तक पहुंच गया था। बेटी चांदनी कुमारी, दामाद चंदन कुमार और उनकी डेढ़ साल की बेटी रौशनी की हत्या के मामले में अदालत ने चांदनी के पिता पप्पू सिंह और भाई धीरज सिंह को दोषी करार दिया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू सिंह की अदालत अब 29 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।
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मामला 9 जनवरी 2024 का है। चंदन कुमार ने पप्पू सिंह की बेटी चांदनी कुमारी से प्रेम विवाह किया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, इस विवाह को लेकर परिवार में नाराजगी थी। चांदनी को धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया था।
घटना के दिन चंदन कुमार अपनी पत्नी चांदनी और डेढ़ साल की बेटी रौशनी के साथ पुराने घर से नए घर की ओर जा रहे थे। आरोप है कि निर्माणाधीन मकान के पास तीनों को घेर लिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, पप्पू सिंह ने चंदन पर लोहे की रॉड से हमला किया, जबकि धीरज सिंह पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया।

हमले में चंदन कुमार, चांदनी कुमारी और मासूम रौशनी की मौत हो गई। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या से नवटोलिया सहित पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से आरोपों का खंडन करते हुए अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखा गया। दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने पप्पू सिंह और धीरज सिंह को दोषी करार दिया।
अब अदालत 29 सितंबर को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाएगी। इस मामले में अदालत का अगला आदेश यह तय करेगा कि दोषी करार दिए गए पिता-पुत्र को किस तरह की सजा दी जाती है।
प्रेम विवाह से शुरू हुआ यह पारिवारिक विवाद अंततः तीन जिंदगियों के खत्म होने तक पहुंच गया। एक ओर चंदन और चांदनी के परिवार ने अपनी बेटी, दामाद और मासूम बच्ची को खोया, वहीं दूसरी ओर मामले में दोषी करार दिए गए पिता-पुत्र अब सजा का सामना कर रहे हैं।