पटना : अगर आप भी शादी करने वाले है तो यह आपके लिए बहुत ही जरुरी सूचना हैं. ख़बर हैं कि अब शादी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होने वाला हैं. बता दें कि लॉ कमीशन ने केंद्र को सलाह दी है कि विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जाए.
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शादी के अनिवार्य पंजीकरण के समर्थन में आयोग ने कहा है कि इससे बाल विवाह रोकने के लिए बने पहले से मौजूद कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी. शादी के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन से जबरन विवाह या नाबालिगों के विवाह के चलन को खत्म करने में मदद मिलेगी औरशादियों में धोखाधड़ रुकेगी.गौरतलब हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में ही शादी के पंजीकरण को अनिवार्य करने का आदेश दिया था.

इसके बाद कुछ राज्य सरकार पहले ही कानून बनाकर अपने यहां विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बना चुके हैं. बता दें कि लॉ कमीशन ने यह भी शिफारिश कि है कि बिना किसी वाजिब वजह के विवाह के पंजीकरण में देरी के लिए 5 रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाए. कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी जोड़ा है कि जुर्माने की अधिकतम रकम 100 रुपए रखी जाए

