दिव्यांग से शादी करने पर एक लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर लड़का और लड़की दोनों दिव्यांग हैं तो दो लाख और दिव्यांगों के अन्तरजातीय विवाह करने पर तीन लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसका लाभ 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग को ही मिलेगा।


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गुरुवार को डीआरडीए में राज्य आयुक्त नि:शक्तता डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। राज्य आयुक्त ने दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधा और नियमों के बारे में जानकारी देते हुए जनप्रतिनिधियों से दिव्यांगों को सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि दिव्यांग शादी के बाद प्रोत्साहन राशि के लिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग में आवेदन दे सकते हैं ।

सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ दिव्यांगों को मिलना चाहिए। लड़का और लड़की में जो दिव्यांग होगा, उसे ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर दोनों दिव्यांग हैं तो दोनों को राशि मिलेगी। तीन साल के लिए राशि फिक्स्ड करने का प्रावधान है। शादी के दो साल के अंदर प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन दे सकते हैं। शादी के बाद दिव्यांगों को अपने जिले में आवेदन जमा करना होगा।

दिव्यांग यहां कर सकते हैं अपनी शिकायत

टॉल फ्री नम्बर 8448385590 पर दिव्यांग अपनी शिकायत कर सकते हैं। दिव्यांगों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गयी है। निजी स्कूलों को पांच प्रतिशत दिव्यांगों का नामांकन लेना है। सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार ने 21 प्रकार की दिव्यांगता के बारे में जानकारी दी। शुक्रवार को सैंडिस कंपाउण्ड में चलंत कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पेंशन और सर्टिफिकेट नहीं मिलने की सुनवाई होगी। ऑन स्पॉट ड्राइविंग लाइसेंस दिये जाएंगे।

By Rishav Mishra Krishna

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