रांची : सोशल साइट पर धार्मिक टिप्पणी कर फंसी पिठोरिया की ऋचा पटेल उर्फ ऋचा भारती मामले में कोर्ट ने 5 कुरान की प्रति बांटने के अपने आदेश को बदल दिया है. कोर्ट ने कहा कि ऋचा को नियमित जमानत दी जाती है.

गौरतलब हो कोर्ट के आदेश के अनुसार ऋचा को कुरान की 5 प्रतियां रांची के विभिन्न शिक्षण संस्थानों को देनी थी. ऋचा को 15 दिनों में यह काम पूरा कर अदालत को अवगत कराना था.

सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने कुरान की पांच प्रति बांटने की शर्त पर ऋचा भारती को जमानत दी थी. जिसके बाद काफी बवाल हुआ. ऋचा ने भी कुरान की प्रति बांटने से इनकार कर दिया था. जेल से बाहर आयी ऋचा पटेल ने कहा कि वह कुरान की पांच प्रतियां नहीं बांटेगी. निचली अदालत के फैसले की कॉपी का इंतजार कर रही है. कॉपी मिलने के बाद हाइकोर्ट जायेगी. उसने मीडिया से कहा कि कुरान बांटने का आदेश उसे सही नहीं लग रहा है. वह बुरा महसूस कर रही है.

ऋचा ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन उसके मौलिक अधिकारों का हनन कोई कैसे कर सकता है. क्या फेसबुक पर अपने धर्म के बारे में लिखना अपराध है. ऐसे में पिठोरिया पुलिस ने उसे अचानक कैसे गिरफ्तार कर लिया.

* राज्‍य महिला आयोग पहुंची ऋचा भारती

जमानत में जेल से बाहर आयी ऋचा भारती ने बुधवार को राज्‍य महिला आयोग का रूख किया. ऋचा ने राज्‍य महिला आयोग की अध्‍यक्ष श्रीमती कल्‍याणी शरण को मामले से अवगत करायी और मदद की गुहार लगायी. ऋचा के साथ उनके पिता भी महिला आयोग पहुंचे थे.

* कई संगठन के लोगों ने की थी आदेश की निंदा

मालूम हो ऋचा को कुरान की प्रति बांटने का जो आदेश कोर्ट की ओर से दी गयी थी उसके खिलाफ कई संगठन के लोग खड़े हो गये. सभी लोगों ने उस आदेश की निंदा की. यहां तक की बार एसोसिशन भी विरोध किया था. बार एसोसिशन के महासचिव ने कहा था कि अधिकवक्‍ता इस तरह की सशर्त जमानत का विरोध करते हैं. ज्‍यूडिशियल मजिस्‍ट्रेट द्वारा इस तरह की सशर्त जमानत देने का कोई औचित्‍य नहीं है.

* क्‍या है मामला

गौरतलब हो ऋचा पटेल द्वारा धार्मिक पोस्ट किये जाने को लेकर अंजुमन इस्लामिया के प्रमुख मंसूर खलीफा ने पिठोरिया थाने में शुक्रवार (12 जुलाई) को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ऋचा पटेल के फेसबुक और व्हाट्सएप पोस्ट से मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है.

इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार की शाम ऋचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने कुरान की पांच प्रति बांटने की शर्त पर ऋचा भारती को जमानत दी थी.

साथ ही अदालत ने कहा था कि पिठोरिया थाना प्रभारी के संरक्षण में मंगलवार शाम चार बजे तक ऋचा भारती कुरान की एक प्रतिलिपि अंजुमन इस्लामिया, पिठोरिया के सदर मंसूर खलीफा को दे. कोर्ट के आदेश के अनुसार कुरान की चार प्रतियां रांची के विभिन्न शिक्षण संस्थानों को देनी हैं. ऋचा को 15 दिनों में यह काम पूरा कर अदालत को अवगत कराना था.

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By न्यूज़ डेस्क

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