नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी की अदालत ने दरोगी सिंह हत्याकांड में नामजद अभियुक्त नवगछिया थाना क्षेत्र के रसलपुर निवासी टीएन यादव, विजय यादव पकरा निवासी किशोर राय उर्फ बिलरिया एवं कमांडो राय को दोष मुक्त कर दिया है।
न्यायालय ने सभी अभियुक्त को पुलिस के द्वारा सभी अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने एवं गवाहों के होस्टाइल कर जाने के बाद साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है।

मालूम हो कि वर्ष 2017 में 16 अगस्त को नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी जीरोमाइल के पास देर रात अपराधियों ने भाजपा नेता दरोगी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद टीएन यादव सहित सभी चारो को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।
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