अब हर कोई अपने घर में दिन-रात तिरंगा फहरा सकता है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार स्वतंत्रता दिवस से पहले ‘हर घर तिरंगा समारोह’ से तिरंगा फहराने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर रही है. अभी तक जनता को सूर्योदय से सूर्यास्त तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति थी.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के एक पत्र के अनुसार जिसे उन्होंने 20 जुलाई को सभी सचिवों को लिखा था. पत्र में यह भी कहा गया कि तिरंगा फहराने के नए नियम उसी दिन से लागू होते हैं. पत्र में नए नियमों को लेकर कहा गया कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 में और संशोधन किए गए हैं. नए नियम इस प्रकार हैं. राष्ट्रीय ध्वज किसी भी खुले स्थान पर या फिर किसी जनता के सदस्य के घर में यह फहराया जाता है तो अब इसे दिन रात फहराया जा सकता है.

गृह सचिव ने अपने पत्र में कहा कि यह कदम नागरिकों को ‘हर घर तिरंगा’ समारोह में हिस्से लेने और अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. इस वर्ष हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं आइए हम हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें.

13 से 15 अगस्त के बीच घर में तिरंगा फहराएं. केंद्रीय गृह सचिव ने अपने पत्र में कहा कि सरकार को उम्मीद है कि 13 अगस्त को करीब 30 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा.

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By न्यूज़ डेस्क

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