बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा बुरे फंस गए हैं। भागलपुर से एमएलए अजीत शर्मा को एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक साल जेल में रहने की सजा सुनाई है। विधानसभा चुनाव 2020 की वोटिंग के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में यह सजा हुई है। कांग्रेस विधायक के अलावा अदालत ने 6 अन्य आरोपियों को भी एक-एक साल जेल में रहने का आदेश दिया है।


नवगछिया न्यूज़ WhatsApp Group

भागलपुर में एमपी-एमएलए मामले के विशेष जज विवेक कुमार सिंह ने बुधवार को सजा सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने सभी अभियुक्तों को औपबंधिक जमानत भी दी। विधायक के अलावा जिन अन्य लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें भीखनपुर गौल टोला के मो. फैयाज उर्फ राजू सीमेंट वाला, मो. आजाद, मो. मिस्टर के साथ ही भीखनपुर टैंक लेन के रहने वाले मो. मुन्ना और मो. सिंटू शामिल हैं। सजा सुनाए जाने के दौरान विधायक सहित सभी अभियुक्त कोर्ट में मौजूद रहे।

3 नवंबर 2020 को इशाकचक थाने में सेक्टर दण्डाधिकारी ने उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध केस दर्ज कराया था। विधायक अजीत शर्मा सहित सभी अभियुक्तों को धारा 341 के तहत 15 दिन और 353 के तहत एक-एक साल की सजा और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।

INPUT : HINDUSTAN

By न्यूज़ डेस्क

न्यूज़ को शेयर करे और कमेंट कर अपनी राय दे.....

Dinamobet
Dinamobet
Dinamobet
Dinamobet
Dinamobet
Dinamobet
Kulisbet
Kulisbet
Dinamobet
Dinamobet
Kulisbet
Kulisbet
Kulisbet giriş
Kulisbet güncel giriş
kralbet
Dinamobet
Dinamobet
Madridbet
Dinamobet
Dinamobet
Kulisbet
Matbet
Matbet