सोशल एक्टिविस्ट आभा सिंह ने शाहरुख खान के फिल्म प्रमोशन के तरीके पर सवाल उठाया और उन्हें एक शख्स की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि शाहरुख और उनकी पीआर टीम के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हुई भगदड़ के लिए शाहरुख को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, ‘वडोदरा में एक शख्स की जान चली गई जबकि बाकी कई जिंदगियां भी मुसीबत में पड़ गईं। यह रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत अपराध है। आप प्लेटफॉर्म पर किसी तरह की बाधा नहीं डाल सकते।’

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‘रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ भी हो कार्रवाई’
आभा सिंह ने कहा, ‘यह जरूरी है कि गुजरात पुलिस सीआरपीसी की धारा 149 के तहत रेलवे को नोटिस भेजे और उनसे अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति ले।’ सोशल एक्टिविस्ट ने कहा कि शाहरुख का यह प्रमोशनल इवेंट आईपीसी की धारा 333 के तहत एक अपराध है क्योंकि इसमें यात्रियों और दूसरे लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है।

By Rishav Mishra Krishna

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