दानापुर रेल मंडल के पटना जंक्शन और सोनपुर मंडल के मुजफ्फरपुर स्टेशन को पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है। दोनों स्टेशनों पर अब कोई यात्री या स्टॉल संचालक-वेंडर प्लास्टिक के कप-गिलास, कैरी बैग आदि का इस्तेमाल कर सकेगा और न ही स्टेशन परिसर में उन्हें फेंक सकेगा। जो भी इनका इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाएगा उसे जुर्माना भरना पड़ेगा।
Total Downloads: 116
पूर्व मध्य रेल के मुख्य जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार की ओर से 18 मार्च को ही अधिसूचना जारी कर अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2018 अधिसूचित किया गया है। इसके तहत प्लास्टिक कैरी बैग तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रबंधन एवं हस्तन के संबंध में कानूनी प्रावधान का उल्लेख है। इसी क्रम में स्टेशनों पर गंदगी पर अंकुश रखने और रेलवे द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्णय लिया है।

इसके आलोक में प्रथम चरण में पटना जंक्शन और मुजफ्फरपुर स्टेशन को प्लास्टिक कचरे से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है। स्टेशन परिसर में खान-पान स्टॉलों को प्लास्टिक के कैरी बैग, कप-प्लेट, ग्लास समेत प्लास्टिक से बने तमाम सामानों के इस्तेमाल और उन्हें स्टेशन पर फेंकने से मना किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करते हुए यदि कोई यात्री अथवा स्टॉल संचालक प्लास्टिक पकड़ा जाता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। इसके विकल्प के रूप में बायो-डिग्रेडेबल कागज अथवा जूट से बने सामान का उपयोग करना होगा। अधिकारियों को इसकी सख्त निगरानी करने को कहा गया है।

