पटना :उच्च न्यायालय ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को राज्य में पिछले दो वर्षों में प्रदान की गई 212 विद्यालयों और महाविद्यालयों के संबद्धता की जांच का आदेश दिया है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पिछले दो वर्ष में प्रदान की गई 212 विद्यालयों व महाविद्यालयों के संबद्धता की जांच संबंधित जिलों के पदाधिकारी द्वारा गठित जांच दल से कराने के लिए अध्यक्ष द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था।
इस संबंध में जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधारा पर कुल 174 विद्यालयों और महाविद्यालयों की संबद्धता रद करने, 26 की सम्बद्धता को निरस्त करने, 2 संस्थानों की सम्बद्धता को निलंबित करने, 1 संस्थान की पुनः जांच करने, 4 संस्थानों को गलती के सुधार के लिए 6 महीने का समय देने तथा 5 अन्य संस्थानों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज का निर्णय समिति द्वारा लिया गया था।

इन 212 विद्यालयों और महाविद्यालयों की जाँच के बाद उच्च न्यायालय द्वारा समिति को राज्य के सभी +2 स्तरीय शिक्षण संस्थानों की जाँचकराकर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
साथ ही, शिक्षा विभाग द्वारा समिति से प्रस्वीकृत एवं संबद्धताप्राप्त माध्यमिक तथा उच्चमाध्यमिक शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना एवं संबद्धता के अन्य शर्तों के अनुपालन के संबंध में जाँच कराने का निर्देश समिति को दिया गया है।

