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नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक गौर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी मधेपुरा के अरजपुर चौसा निवासी पवन मंडल को दोषी पाया है. जानकारी मिली है कि पवन मंडल के विरुद्ध धारा 304 बी और 120 बी के तहत दोष सिद्ध किया गया. सजा के बिंदुओं पर अलगी तारीख को सुनवाई के बाद सजा मुकर्रर किये जाने की संभावना है. मालूम हो कि जहावनी चौक के पास विवाहिता नीतू देवी का शव लावासिर अवस्था में बरामदगी की गयी थी. छान बीन में सामने आया था कि नीतू के पति ने ही उसकी हत्या कर दी है.

By Rishav Mishra Krishna

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