नवगछिया ट्रिपल हत्याकांड में दो दोषियों को कठोर आजीवन कारावास, मासूम बेटी समेत दंपती की हुई थी हत्या
नवगछिया। गोपालपुर थाना क्षेत्र के नपतोलिया गांव में हुए बहुचर्चित ट्रिपल हत्याकांड में करीब ढाई साल बाद अदालत ने दो दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 नीतू कुमारी की अदालत ने पप्पू सिंह और धीरज सिंह को हत्या समेत विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मामला 9 जनवरी 2024 की शाम का है। चंदन कुमार ने चांदनी कुमारी से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों गांव से बाहर रहकर अपना परिवार चला रहे थे। इसी दौरान उनकी बेटी रोशनी कुमारी का जन्म हुआ। बाद में परिवार गांव लौट आया और दुकान चलाकर अपना जीवन आगे बढ़ाने लगा।
अभियोजन के अनुसार, 9 जनवरी की शाम चंदन कुमार, उनकी पत्नी चांदनी कुमारी और बेटी रोशनी पुराने घर से नए घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अनिल सिंह के घर के पास घात लगाकर बैठे पप्पू सिंह और धीरज सिंह ने परिवार पर हमला कर दिया।

बताया गया कि पप्पू सिंह ने लोहे की रॉड से हमला किया, जबकि धीरज सिंह ने पिस्तौल से गोली चलाई। हमले में चंदन कुमार और चांदनी कुमारी की मौत हो गई। उनकी मासूम बेटी रोशनी कुमारी को भी गोली लगी थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में रोशनी को तीन गोलियां लगने की बात रखी।
इस घटना में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर पप्पू सिंह और धीरज सिंह को दोषी ठहराया गया।
अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 323, 341, 506, 34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी सजा सुनाई गई।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक किशोर झा ने पैरवी की। अदालत के फैसले के बाद करीब ढाई साल पुराने इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण फैसला आया है।