नवगछिया : जिला परिषद ने गंगा नदी में तीनटंगा से कहलगांव घाट के बीच फेरी सेवा संचालन के लिए तीन वर्षों का टेंडर जारी किया है। यह बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए की जाएगी।


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उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद ने बताया कि द-बंगाल फेरी एक्ट, 1885 की धारा 6 (खंड-1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए डाक (टेंडर प्रक्रिया) की तिथि 27 अप्रैल निर्धारित की गई है। यह प्रक्रिया जिला परिषद के सभा कक्ष में आयोजित होगी।

यदि अपरिहार्य कारणों से 27 अप्रैल को डाक की कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इसे 28 अप्रैल को किया जाएगा। वहीं, यदि उस दिन भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, तो पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर 22 अप्रैल को डाक की कार्रवाई संपन्न की जाएगी।

डीडीसी ने बताया कि इच्छुक निविदाकारों को जहाज के स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ कम से कम 100 यात्रियों को ढोने की क्षमता वाले पोत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बरसात के चार महीनों के लिए कम से कम 250 यात्रियों की क्षमता वाले जहाज का प्रमाण पत्र भी देना होगा।

सभी जहाजों के लिए चीफ सर्वेयर इनलैंड विसिल्स बिहार द्वारा निर्गत सर्वेक्षण एवं निबंधन प्रमाण पत्र होना आवश्यक बताया गया है।

By न्यूज़ डेस्क

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