पटना । सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई हो और उनका एटीएम कार्ड है तो संबंधित मृतक के परिजन दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकते हैं। 1 से 10 लाख रुपये तक बीमा राशि एटीएम कार्ड की श्रेणी के अनुसार मिलेगी। दरअसल, बैंक ग्राहकों को जब डेबिट या एटीएम कार्ड जारी करता है तो उस पर दुर्घटना बीमा या असमय मौत पर मुफ्त बीमा भी दिया जाता है। जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं ले पाते। अब परिवहन विभाग जागरूकता अभियान चलाएगा।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि हाल में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में इस मामले पर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। मृतक के परिजनों को लाभ दिए जाने के उद्देश्य से सड़क दुर्घटना के डेटाबेस का भी उपयोग किया जाएगा। संबंधित मृतक के आश्रितों को इस बारे में सूचना दी जाएगी ताकि पीड़ित के परिजन बीमा क्लेम कर सकें। एटीएम उपयोग करते 45 दिन हो गए तो कार्ड धारक बीमा राशि के हकदार हैं।
दुर्घटना के 60 दिनों के अंदर करना होगा दावा
दुर्घटना के 60 दिनों के अंदर बीमा राशि का दावा करना होगा। इस अवधि में ही दावों से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी है। दस्तावेज मिलने पर पात्रता का मूल्यांकन होने के बाद दि न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 10 कार्यालय दिनों में दावा राशि का भुगतान किया जायेगा।

66 GS बैंकों से आग्रह है कि वे अपने ग्राहकों को इस सुविधा के बारे में बताएं और उसका प्रचार-प्रसार कराएं ताकि संबंधित व्यक्ति के परिजनों को इसका लाभ मिल सके। -संजय कुमार अग्रवाल, परिवहन सचिव

