नवगछिया। नवगछिया व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम तृतीय के न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के दो आरोपी मधेपुरा जिला के चौसा थाना क्षेत्र के घोसरा निवासी विरेंद्र यादव और चौसा थाना के कैलाबाड़ी निवासी मुकेश यादव को तीन वर्ष स श्रम कारावास की सजा सुनाया हैं ।
नवगछिया के एसीजेएम तृतीय न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई। आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष सश्रम कारावास, पांच पांच हजार रूपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की सधारण सजा सुनाई गई है।
छेड़ खानी के आरोपी गिरप्तार
नवगछिया।महिला के साथ छेड़खानी के आरोपित को परवत्ता थाना की पुलिस ने अलालपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपित परवत्ता थाना के बड़ी अलालपुर निवासी सौरव कुमार उर्फ कारे कुमार है। परवत्ता थाना के थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने आरोपित को घर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।


