नवगछिया : गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज ने विधानसभा में नवगछिया बाजार स्थित खरनई नदी में अतिक्रमण का मामला उठाया। विधायक ने अपने सवाल में पूछा कि नवगछिया अंचलाधिकारी ने 26 जून 21 को नवगछिया बाजार स्थित खरनई नदी के किनारे अतिक्रमण किए जाने का प्रतिवेदन नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा था। जिसके आलोक में नवगछिया एसडीओ द्वारा 5 जुलाई को अतिक्रमण वाद आरंभ कराकर खरनई नदी के अतिक्रमित जमीन को खाली कराने का निर्देश दिया था।
Total Downloads: 169
जिसका अनुपालन नवगछिया सीओ द्वारा नहीं किया गया है। सरकार अतिक्रमित जमीन को कब तक खाली कराएगी बतायें। विधायक गोपाल ने कहा कि खरनई नदी नवगछिया बाजार का एकमात्र जलस्त्रोत है। इसके अतिक्रमण से नवगछिया में पानी का संकट हो सकता है। इसलिए इसे सुरक्षित रखना आवश्यक है।
विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने उक्त प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि समाहर्ता भागलपुर के प्रतिवेदन के अनुसार खरनई नदी की अतिक्रमण की गयी जमीन का नापी अंचल अमीन से कराते हुए मापी प्रतिवेदन के आलोक में अतिक्रमणकारियों को चिह्नित करते हुए बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के अंतर्गत नवगछिया अंचलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण वाद सं 05/2021/22 प्रारंभ किया गया है और प्रपत्र 1 में प्रथम सूचना निर्गत की गई है।

अतिक्रमणकारियों द्वारा संतोषजनक पक्ष नहीं रहने के कारण पुनः प्रपत्र 2 से स्वतः अतिक्रमण हटाने की सूचना निर्गत की गई है जिसकी अवधि 21 मार्च 22 तक है। इस तिथि तक अतिक्रमणकारियों द्वारा अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो अंचल कार्यालय द्वारा जबरन अतिक्रमण हटाया जाएगा।
