भागलपुर में विक्रमशिला पुल के समानांतर एक और पुल बनेगा। इसके जमीन अधिग्रहण के लिए 59.48 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा राज्य के निजी स्कूलों की नकेल अब कसी जाएगी। मनमाना फीस वसूली पर रोक लगाने के लिए कैबिनेट ने बिहार प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल 2019 को मंजूरी दे दी। इसके तहत स्कूलों को अधिकतम 6-7% सालाना फीस बढ़ाने की ही इजाजत होगी। फिलहाल निजी स्कूलों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। नतीजा हर साल फीस 15 से 20 फीसदी बढ़ जाती है।

प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल 2019 को बजट सत्र में ही सरकार विधानमंडल में पेश करेगी। विधानसभा और विधान परिषद से इस बिल को पास कराने के बाद इसे कानून का रूप दिया जाएगा। तब निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी। सूत्रों के अनुसार अगर किसी निजी स्कूल को तय सीमा से अधिक फीस बढ़ाने की जरूरत होगी तो उसे प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी से इजाजत लेनी होगी। कानून का उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन को दंडित भी किया जा सकेगा। कानून बनाने के लिए सरकार ने गुजरात, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और पंजाब में टीम भेज कर वहां के कानून का अध्ययन कराया था।

पीजी डॉक्टरों को मिली बड़ी राहत

राजकीय पीजी डॉक्टरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ऐसे डॉक्टरों को बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पीजी पास चिकित्सकों को 3 साल तक सेवा देना अनिवार्य था। सरकार ने बॉन्ड को शिथिल कर दिया है। अब पीजी चिकित्सकों को बांड नहीं भरना होगा।

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By न्यूज़ डेस्क

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