नवगछिया कोर्ट की सुरक्षा होगी और मजबूत, बनेंगे चार नए वॉच टावर

नवगछिया। नवगछिया पुलिस की जांच और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई गवाही के आधार पर हत्याकांड के एक आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई है। अनिल साह उर्फ अनिल बाबा को 5 साल के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।

मामला 17 अगस्त 2020 का है। बिहपुर थाना में दर्ज शिकायत के अनुसार, अनिल साह उर्फ अनिल बाबा पर झाड़-फूंक के नाम पर शिकायतकर्ता के भाई दिनेश सिंह की हत्या करने का आरोप लगाया गया था।

शिकायत में आरोप था कि अनिल साह ने दिनेश सिंह की नाक में पानी डाला और फिर गमछे से उनकी नाक बांध दी। इसके बाद लात-घूंसों से मारपीट करने से उनकी मौत हो गई।

मामले को लेकर बिहपुर थाना कांड संख्या 314/20 के तहत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान नामजद आरोपी अनिल साह उर्फ अनिल बाबा को गिरफ्तार किया था।

मामले की सुनवाई नवगछिया जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) की अदालत में सत्रवाद संख्या 61/21 के तहत हुई। अदालत ने 26 सितंबर 2023 को मामले में फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शम्भूनाथ सिंह ने पैरवी की।

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By न्यूज़ डेस्क

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