यदि आपका खाता बैंक या डाकघर में है और उसमें पैन (परमानेंट एकाउंट नंबर) नहीं लगा है तो 28 फरवरी से पहले जमा कर दें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में खाता सीज हो सकता है। सभी खातों में पैन की अनिवार्यता के पीछे खाताधारकों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग करना मकसद है। आयकर विभाग के अधिकारी बताते हैं कि अब भी बड़ी संख्या में बैंकों में खाताधारकों का पैन नहीं जमा है।
Total Downloads: 319

शनिवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स विभाग ने इस आशय का सर्कुलर जारी किया है।यदि पैन नहीं बना है तो उसके लिए आवेदन कर दें।फिलहाल आवेदन की स्लिप ही खाते में लगाई जा सकती है।
यदि आपका खाता बैंक या डाकघर में है और उसमें पैन (परमानेंट एकाउंट नंबर) नहीं लगा है तो 28 फरवरी से पहले जमा कर दें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में खाता सीज हो सकता ह। सभी खातों में पैन की अनिवार्यता के पीछे खाताधारकों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग करना मकसद है। आयकर विभाग के अधिकारी बताते हैं कि अब भी बड़ी संख्या में बैंकों में खाताधारकों का पैन नहीं जमा है।
शनिवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स विभाग ने इस आशय का सर्कुलर जारी किया है।यदि पैन नहीं बना है तो उसके लिए आवेदन कर दें।फिलहाल आवेदन की स्लिप ही खाते में लगाई जा सकती है।
